Weekend curfew: दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू में इन्हें होगी आने-जाने की छूट, जानिए कैसे कर सकेंगे यात्रा
कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली में शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। सरकार ने इसको लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं जिसके मुताबिक बताया गया है कि वीकेंड कर्फ्यू के दौरान किन लोगों को आने-जाने की छूट मिलेगी
इन लोगों को मिलेगी छूट:
- 1. जरूरी और आपात सेवाओं में शामिल अधिकारियों को वैध पहचान पत्र दिखाने पर नाइट कर्फ्यू कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू के दौरान आवाजाही की अनुमति रहेगी।
- 2. भारत सरकार, उसके स्वायत्त और अधीनस्थ कार्यालयों और सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों को वैध पहचान पत्र मुहैया कराने पर आवाजाही की अनुमति रहेगी।
- 3 दिल्ली की सभी अदालतों के न्यायाधीशों और सभी न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों, वकीलों, कानूनी परामर्शदाताओं और मामले की सुनवाई से जुड़े लोगों को वैध पहचान पत्र, सेवा पहचान पत्र, फोटो प्रवेश पास और अनुमति पत्र के साथ आवाजाही की अनुमति रहेगी।
- 4. विभिन्न देशों के राजनयिक कार्यालयों के अधिकारियों और संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति को वैध पहचान पत्र मुहैया कराने पर आने जाने की अनुमति रहेगी।
- 5. डॉक्टरों, नर्सिंग कर्मी, परा चिकित्सक और अस्पताल की अन्य सेवाओं के कर्मियों को वैध पहचान पत्र दिखाने पर आने जाने की अनुमति रहेगी।
- 6. गर्भवती महिलाओं और इलाज करा रहे मरीजों तथा उनके परिचायक को वैध पहचान पत्र और चिकित्सक का पर्चा दिखाने पर आवाजाही की अनुमति दी जाएगी।
- 7. कोरोना जांच या टीके की खुराक लेने जा रहे लोगों को वैध पहचान पत्र मुहैया कराने पर।
- 8. हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, अंतर-राज्य बस टर्मिनल से आने-जाने वाले लोगों को वैध टिकट पर यात्रा की अनुमति दी जाएगी।
- 9. इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के कर्मियों को वैध पहचान पत्र मुहैया कराने पर।
- 10. वैध प्रवेश पत्र मुहैया कराने पर उम्मीदवारों या छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। परीक्षा ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को वैध पहचान पत्र या परीक्षा आदेश दिखाने पर आवाजाही की अनुमति होगी।
- 11. विवाह के कार्ड की सॉफ्ट या हार्ड कॉपी दिखाने पर कुल 20 लोगों को कार्यक्रम में शामिल होने की मंजूरी मिलेगी।