Assembly Election: चुनाव आयोग ने रोडशो और वाहन रैलियों पर प्रतिबंध की सीमा बढ़ाई, आउटडोर-इनडोर सभाओं पर दी छूट

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निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए किए जाने वाले रोडशो, पद यात्राओं, साइकिल एवं वाहन रैलियों पर लगाए गए प्रतिबंध की अवधि एक बार फिर बढ़ा दी है, लेकिन राजनीतिक सभाओं संबंधी नियमों में ढील दी है। आयोग ने एक बयान में कहा कि खुले में सभाओं, बंद भवनों में सभाओं तथा रैलियों के संबंध में प्रतिबंधों में और ढील दी गई है, लेकिन बंद सभागारों की 50 प्रतिशत क्षमता और खुले मैदान की 30 प्रतिशत क्षमता के बराबर लोग ही इनमें शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा, घर-घर जाकर प्रचार करने के लिए अधिकतम 20 लोगों की सीमा पहले की तरह ही लागू रहेगी।

प्रचार पर रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक प्रतिबंध लागू रहेगा। कोविड संक्रमण की दर में लगातार गिरावट और टीकाकरण की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।चुनाव आयोग ने कहा कि ओपन ग्राउंड रैलियां केवल जिला अधिकारियों द्वारा विशेष रूप से नामित मैदानों में आयोजित की जा सकती हैं और एसडीएमए की सभी शर्तों के अनुपालन के अधीन हैं। इन मैदानों का आवंटन जिला प्रशासन द्वारा ई-सुविधा पोर्टल के माध्यम से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर समान रूप से दिया जाएगा।

 

मैदानों की क्षमता जिला प्रशासन की ओर से काफी पहले से तय की जाएगी और सभी पक्षों को इसकी सूचना दी जाएगी। बता दें कि देश में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर और पंजाब में विधानसभा चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव की शुरुआथ 10 फरवरी से होगी और 10 मार्च को मतगणना होना है।