लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा जेल से रिहा, 128 दिन जेल में रहे मिश्रा
जिले के तिकोनिया कांड के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष ने को जिला जेल से रिहा कर दिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज आशीष मिश्रा को रिहा किया गया है। 128 दिन तक आशीष मिश्रा जेल में रहे।
बता दें कि हाई कोर्ट ने मिश्रा को पहले ही जमानत का आदेश दे चुकी है परंतु परंतु आदेश देश में त्रुटि के वजह से उन्हे रिहा नहीं किया गया। आशीष ने अपनी जमानत के आदेश में संशोधन के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ का दरवाजा खटखटाया।दाखिल अर्जी में कहा गया कि उनकी जमानत के आदेश में धारा 302 (हत्या) और 120 बी (साजिश रचने) की धाराओं का जिक्र नहीं किया था। इसके बिना उनकी जेल से रिहाई संभव नहीं है। वहीं आज कोर्ट आज नया आदेश जारी किया। जिसके बाद जिला कारागार से आशीष को रिहा कर दिया गया।
गौरतलब है कि पिछले साल तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया गांव में किसानों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में चार कृषकों समेत आठ लोग मारे गए थे। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष को नौ अक्टूबर को मुख्य अभियुक्त के तौर पर गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बृहस्पतिवार को उन्हें जमानत दे दी थी। हालांकि उनके जमानत आदेश में धारा 34,147, 148, 149, 307, 326, 427, शस्त्र अधिनियम की धारा 30 और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 का ही जिक्र किया गया था। बता दें कि लखीमपुर खीरी की जिला जेल में बंद आशीष मिश्रा को जिला कारागार से मीडिया के चमावडे़ को देखते हुए गोपनीय तरीके से निकाल दिया गया।