हनुमान चालीसा विवाद में गिरफ्तार हुई सांसद नवनीत राणा और पति रवि राणा को मिली जमानत
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के विवाद में गिरफ्तार हुई सासंद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को आज 4 मई को जमानत मिल गई है। कोर्ट में नवनीत और रवि के वकील रिजवान मर्चेंट ने बताया है कि आज शाम तक ही दोनों को रिहा किया जा सकता है। वहीं इसके साथ ही राणा दंपति पर कुछ शर्ते भी लागी की गई है जो इस प्रकार है-
राणा दंपति मामले से जुड़ी कोई भी बात मीडिया के सामने आकर नहीं कह सकते वहीं सबूतों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। राणा दंपति की जिस मामले में गिरफ्तारी हुई है वैसा कोई काम वह फिर से नहीं कर सकते । इसके अलावा राणा दंपति को पुलिस जांच में सहयोग करना होगा। वहीं अगर अगर इंवेस्टिगेशन ऑफिसर (IO) पूछताछ के लिए बुलाता है तो आज्ञा का पालन करना होगा। IO इसके लिए 24 घंटे पहले नोटिस देगा और बेल के लिए 50-50 हजार का बॉन्ड भरना होगा।
बता दें कि राणा दंपत्ति पर आईपीसी की धारा 15 ए, और 353 के साथ बांबे पुलिस एक्ट की धारा 135 के तहत एफआईआर दर्ज है। इसके अलावा राणा दंपत्ति पर 124 ए यानि राजद्रोह की भी धारा लगाई गई है। वहीं इससे पहले खबर आई थी कि नवनीत राणा जेल में बीमार हो गई हैं और उन्हें मेडिकल सहायता मुहैया नहीं कराई जा रही है।
गौरतलब है कि राणा दंपति को राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने को लेकर उठे विवाद के बाद बिते शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। राणा दंपति पर आईपीसी की धारा 15A और 353 के साथ-साथ बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 135 के तहत FIR दर्ज है। सबसे बड़ी धारा 124A यानी राजद्रोह की धारा भी लगाई गई है। वहीं जेल में रहते हुए भी नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की मुश्किलें उस समय और बढ़ गई थी जब बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने राणा दंपती के मुंबई के खार इलाके में स्थित घर में अवैध निर्माण को लेकर एक नोटिस जारी किया। अमरावती सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा के इस घर में अवैध निर्माण की शिकायत बीएमसी को मिली थी।
source news: punjabkesari