फरीदाबाद : जिला में आगामी 13 अगस्त को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला न्यायिक परिसर में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर आपसी सहमति से लंबित केसों का निपटारा किया जाएगा। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कुनाल गर्ग ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में न्यायालय में लंबित फौजदारी समाधेय, चेक बाउंस, बिजली और पानी के बिल मामले, अन्य दीवानी मामले, ट्रैफिक चालान, मोटर व्हीकल दुर्घटनाग्रस्त मामलों आदि का निपटारा किया जायेगा। न्यायिक परिसर सेंटर स्थित स्थायी लोक अदालत के माध्यम से प्री-लिटिगेशन स्टेज पर विभिन्न बैंकों के बैंक लोन केसों, बिजली, पानी बिल, शिक्षा, इत्यादि जन उपयोगी सुविधाओं से संबंधित मामलों का निस्तारण किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति अपने केसों को राष्ट्रीय लोक अदालत में लगाकर आपसी रजामंदी से केसों का निपटारा करवा सकता है। लोक अदालत केसों का निपटान का सरल व प्रभावी तरीका है और आपसी सहमति से ही केसों का निपटारा किया जाता है।