उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन जितेन्द्र यादव ने मतदाताओं की फोटोयुक्त मतदाता सूचियां तैयार करने के संबंध में अधिकारियों को दिये निर्देश

Spread This
फरीदाबाद: उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जितेन्द्र यादव ने ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के मतदाताओं की फोटोयुक्त मतदाता सूचियां तैयार करने के संबंध अधिकारियों और कर्मचारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह दिशा-निर्देश प्रदेश निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार जारी किए गए हैं।

 

डीसी जितेन्द्र यादव ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा के निर्देशानुसार भारत के चुनाव आयोग द्वारा पहली जनवरी, 2022 को आधार तिथि मानकर 5 जनवरी, 2022 को जारी की गई संबंधित विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों को राज्य की सभी ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों में वितरित किया जाना हैं ताकि इनके आधार पर ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के मतदाताओं की फोटोयुक्त मतदाता सूचियां तैयार की जा सकें। उन्होंने कहा कि पंचायत राज संस्थाओं की वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाने के लिये विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम शामिल करवाना अनिवार्य है।

 

जिला निर्वाचन अधिकारी जितेन्द्र यादव ने बताया कि पंचायती राज चुनावों में पंच पद के लिए 50 हजार रुपये की धनराशि, सरपंच के लिए दो लाख रुपये की धनराशि, पंचायत समिति के सदस्य के लिए तीन लाख 60 हजार रुपये की धनराशि और जिला परिषद सदस्य के लिए 6 लाख रुपये की धनराशि खर्च कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के प्रासंगिक भाग को वार्डों में बदलकर नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) की मदद से सभी ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों की फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों की मतदाता सूची में अपना नाम शामिल करवाना चाहता है तो उन्हें पहले अपने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाना होगा अन्यथा उनका नाम शामिल नहीं किया जाएगा। पंचायती राज संस्थाओं की वार्ड वार मतदाता सूचियां तैयार करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी व उप जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि विधानसभा मतदाता सूची अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के वार्ड वार मतदाता सूचियां तैयार करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी व उप जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किये गए है। जिला निर्वाचन अधिकारी जितेन्द्र यादव ने बताया कि 22 जुलाई, 2022 को किया जाएगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के मतदाताओं की वार्डवार एवं बूथ वार ड्राफ्ट सूची 23 मई से 13 जून, 2022 तक तैयार की जा रही है और आपत्तियां एवं दावे आमंत्रित करने के लिए इन सूचियों का प्रारंभिक ड्राफ्ट प्रकाशन 15 जून, 2022 को किया जाएगा। आपत्तियां एवं दावे 21 जून, 2022 को सायं चार बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे लेकिन 19 जून को अवकाश होने के कारण इस दिन आपत्तियां एवं दावे नहीं लिए जाएंगे। इन दावों एवं आपत्तियों का निपटान 28 जून, 2022 को किया जाएगा, जिसके विरुद्ध पहली जुलाई, 2022 तक अपील दायर की जा सकती है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा इन अपीलों का निपटान 6 जुलाई, 2022 तक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 22 जुलाई, 2022 को किया जाएगा

 

उन्होंने बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिये वोटर इंफॉर्मेशन और कलेक्शन सेंटर स्थापित भी बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि बताया कि मतदाताओं की सुविधा के लिये ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद स्तर पर वोटर इंफॉर्मेशन और कलेक्शन सेंटर स्थापित किये गये है। ग्राम पंचायत स्तर पर संबंधित आंगनवाड़ी सेंटर, पंचायत समिति स्तर पर संबंधित बीडीपीओ कार्यालय और जिला परिषद स्तर सीईओ जिला परिषद कार्यालय में वोटर इन्फोर्मेशन और कलेक्शन सेंटर स्थापित किये गये है। जहां पर संबंधित इंचार्ज द्वारा वोटर लिस्ट संबंधी दावे और आपत्तियों के लिए फॉर्म उपलब्ध करवायें जायेंगे। इसके अलावा इन केंद्रों पर वोटर लिस्ट की प्रति भी उपलब्ध करवाई जायेंगी, ताकि मतदाता लिस्ट में अपने नाम की जांच करवा सके।