विवाह शगुन योजना के लिए विवाहित जोड़े का पंजीकरण जरूरी : डीसी विक्रम सिंह

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Faridabad : डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार कल्याण विभाग के माध्यम से गरीब व बेसहारा परिवारों को उनकी बेटी की शादी के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है, ताकि गरीब व बेसहारा परिवारों के सिर से बेटी की शादी पर होने वाले आर्थिक बोझ को कम किया जा सके।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ पात्र लाभार्थियों का विवाह पंजीकरण करवाने के उपरांत ही दिया जाएगा, जिसके लिए विवाहित जोड़े की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना आवश्यक है। डीसी ने बताया कि जो पात्र लाभार्थी परिवार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे अपनी बेटी की शादी के 6 महीने पूरे होने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण अवश्य करवाएं। पंजीकरण होने के पश्चात ही विवाहित कन्या के माता-पिता को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत लाभ दिया जाएगा।
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अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार को लाभ स्वरूप मिलेगी 71 हजार की राशि
डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि अनुसूचित एवं विमुक्त जाति का परिवार बीपीएल सूची में है, तो मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 71 हजार रूपए का लाभ मिलेगा। सभी वर्गों की विधवा महिला, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में है या उनकी आय 1 लाख 80 हजार रुपए से कम है तो उनको इस योजना में 51 हजार रुपए की धनराशि का अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़ा वर्ग के परिवार को 31 हजार रूपए का अनुदान मिलेगा। इसी तरह अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति का परिवार बीपीएल सूची में नहीं है और उनकी वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपए से कम है, तो उनको 31 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
विवाहित युगल 40 प्रतिशत या इससे ज्यादा दिव्यांग है तो उन्हें 51 हजार रुपए और पति-पत्नी में एक जन 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग है तो उसको 31 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।