क्या आज दिल्ली को मिलेगा नया मेयर? AAP या BJP किसकी खुलेगी किस्मत
दिल्ली नगर निगम (Delhi Municipal Corporation) द्वारा महापौर पद (Mayor) पर चुनाव कराने के तीन असफल प्रयासों के पश्चात सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुधवार को नया मेयर चुना जाएगा। निगम सदन की बैठक सुबह 11 बजे आरंभ होगी, जिसमें महापौर, उप महापौर और स्थायी समिति के छह सदस्यों के पदों के लिए चुनाव होंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पिछले सप्ताह महापौर पद का चुनाव कराने के लिए निगम सदन की बैठक बुलाने की मंजूरी दे दी थी।
शीर्ष अदालत ने 17 फरवरी को महापौर, उप महापौर और नगर निकाय की स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव की तारीख तय करने के लिए दिल्ली नगर निगम (MCD) की पहली बैठक बुलाने के लिए 24 घंटे के भीतर नोटिस जारी करने का आदेश दिया था। न्यायालय ने सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP) की महापौर पद की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि उपराज्यपाल द्वारा MCD में नामित सदस्य महापौर चुनने के लिए मतदान नहीं कर सकते।
दिल्ली नगर निगम (DMC) अधिनियम, 1957 के अनुसार, नगर निगम चुनावों के बाद सदन के पहले सत्र में महापौर और उप महापौर का चुनाव किया जाता है। हालांकि, नगर निगम चुनाव हुए दो महीने से अधिक समय हो गया है। नगर निगम चुनाव पिछले साल चार दिसंबर को हुए थे। नगर निगम चुनाव के एक महीने बाद 6 जनवरी को पहली बार सदन की बैठक बुलाई गई थी। भाजपा और AAP के सदस्यों के बीच तीखी बहस के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी।
इसके बाद 24 जनवरी और फिर 6 फरवरी को बुलाई गई दूसरी और तीसरी बैठक भी इस कवायद को पूरा करने में विफल रही और दोनों बैठकों को महापौर का चुनाव किए बिना स्थगित कर दिया गया। इस संकट ने वार्षिक बजट कार्यवाही को भी प्रभावित किया और साल 2023-24 के लिए करों की अनुसूची 15 फरवरी को MCD के विशेष अधिकारी द्वारा पारित की गई थी। नियमों के अनुसार करों की अनुसूची को 15 फरवरी को या उससे पहले सदन से पारित कराना होता है। हालांकि, शेष बजट 31 मार्च से पहले सदन द्वारा पारित होने की उम्मीद है, जैसा कि आवश्यक होता है।
NEWS SOURCE : punjabkesari