वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की पात्रता में आमदनी की सीमा हुई तीन लाख : डीसी विक्रम सिंह
फरीदाबाद : डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि हरियाणा सरकार ने वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की पात्रता में आय सीमा को दो लाख रुपए से बढ़ाकर तीन लाख रुपए वार्षिक कर दिया है। जिसके चलते अब परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में तीन लाख रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों में बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ मिल सकेगा।
डीसी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव की श्रंखला में हरियाणा सरकार ने बड़ी संख्या में जरूरतमंद परिवारों को इस निर्णय से राहत पहुंचाई है। इस आशय के संदर्भ में सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) विभाग के प्रधान सचिव की ओर से सभी अधिसूचना जारी कर दी गई है। जिसके चलते अब पीपीपी में तीन लाख रुपए आय वाले परिवारों के बुजुर्ग इस योजना के दायरे में शामिल हो गए है। पीपीपी के माध्यम से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना की पात्रता पूरी करने वाले बुजुर्गों की घर बैठे पेंशन बन सकेगी।