कृषि बिलों के विरोध में कांग्रेस ले रही है अरुण जेटली के तर्कों का सहारा
नई दिल्ली : कृषि से जुड़े कानूनों पर कांग्रेस लगातार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। इसके लिए कांग्रेस शासिंत राज्यों में इसे लागू करने से इनकार करने के साथ-साथ विरोध-प्रदर्शन भी लगातार जारी है। मोदी सरकार को तीनों कानूनों पर घेरने के लिए अब कांग्रेस पार्टी भूतपूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के तर्कों का सहारा ले रही है।
कांग्रेस जिन राज्यों में सरकार में है, वहां की सरकारों को इस बिल के खिलाफ विधायी विकल्प को तलाशने के लिए कहा है। इससे पहले राज्यसभा में वोटिंग की मांग की गई थी। इन दोनों मौके पर पार्टी ने अरुण जेटली के तर्कों का सहारा लिया है।
23 सितंबर को मानसून सत्र समाप्त होने से एक दिन पहले, विपक्ष के नेता गुलाम नबी आज़ाद ने विभाजन करते हुए पर हमला करने के लिए जेटली की टिप्पणी का सहारा लिया। आजाद ने कहा, “अरुण जेटली ने 2016 में जो कहा था, मैं उसे उद्धृत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि अगर सरकार मत के विभाजन से इनकार कर देती है तो यह नाजायज हो जाता है।” उन्होंने इसे नाजायज करार दिया।
वह उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सरकार की याचिका का उल्लेख कर रहे थे। आजाद ने सदन को याद दिलाया कि वहां भी, मुख्य मुद्दा विपक्ष के मांग करने के बावजूद सदन ने मत विभाजन से इनकार कर दिया था।
जेटली के करीबी दोस्त रहे और राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू कुर्सी पर थे। उन्होंने आजाद को जल्दी से याद दिलाया कि जेटली ने अल्पसंख्यक के अत्याचार के बारे में भी कहा था जब विपक्षी दल नियमित रूप से उच्च सदन में सरकारी कामकाज को रोकते थे। उन्होंने कहा कि अरुण जेटली जी अब नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि यह अल्पसंख्यक पर अत्याचार है।
सोमवार को जब कांग्रेस ने कृषि बिल के खिलाफ अपना पक्ष रखा और कानूनी कार्रवाई की मांग की तो फिर जेटली के तर्क का ही सहारा लिया।
कांग्रेस ने राज्यों से कहा है कि विवादित भूमि अधिग्रहण कानून के संदर्भ में जेटली ने क्या कहा था कि एनडीए सरकार ने इसे और अधिक किसान-हितैषी बनाने के साथ-साथ उद्योगों के लिए फायदेमंद बनाने के लिए क्या प्रयास किए।
चूंकि यूपीए के जमाने के कानून ने उद्योगों के लिए जमीन हासिल करना बेहद कठिन बना दिया था, इसलिए जेटली ने कहा था कि भारतीय संविधान में एक प्रावधान है जिसके तहत राज्यों को किसी भी केंद्रीय कानून को ओवरराइड करने के लिए समवर्ती सूची पर अपने कानून बना सकते हैं। कांग्रेस ने राज्यों के समक्ष अरुण जेटली का यह तर्क रखा है।
पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि कृषि बिलों पर एक मंथन बैठक के दौरान, कांग्रेस नेता अभिषेक सिंघवी ने जेटली के तर्क को कांग्रेस शासित राज्यों को अपने कानून बनाने की सलाह देने के लिए संदर्भित किया था।
सिंघवी और जेटली दोनों ने भारत के संविधान में अनुच्छेद 254 (2) का उल्लेख किया था जिसमें कहा गया था, “अनुच्छेद 254 (2) में साफ साफ प्रावधान है कि राज्य सरकारें समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती हैं, भले ही इसका केंद्र के कानून से कोई टकराव हो। ऐसे कानून के लिए राष्ट्रपति से सहमति लेनी होती है।”
सिंघवी ने हालांकि, अपने पार्टी सहयोगियों को आगाह किया कि भारत के राष्ट्रपति इस मुद्दे पर राज्य के कानूनों को अपनी सहमति नहीं दे सकते हैं क्योंकि कृषि बिल ने राजनीतिक रूप ले लिया है और एनडीए के राजनीतिक विरोधियों और किसान निकायों द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया है।’