DSP ने जारी किए आदेश, हरियाणा के पंचकूला में भी लगाई गई धारा 144: Kisan Andolan 2.0

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पंचकूला : हरियाणा के पंचकूला में धारा 144 लागू कर दी गई है। यह आदेश पंचकूला के डीसीपी सुमेर सिंह प्रताप ने जारी किए हैं। इससे पहले अंबाला व सोनीपत में भी धारा 144 लगाई गई है।

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5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठे होने पर प्रतिबंध

आपको बता दें कि पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठे होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पैदल या ट्रैक्टर ट्रालियों व अन्य वाहनों के साथ जलूस निकालने, प्रदर्शन करने, मार्च पास्ट करने, किसी भी लाठी, डंडा, अथवा हथियार लेकर चलने पर भी प्रतिबंध लगाया है। धारा 144 लागू होने के बाद ट्रैक्टर या अन्य किसी भी वाहन पर डीजे या लाउडस्पीकर बजाने, ट्रैक्टर-ट्रालियों में ईंट, पत्थर के टुकड़े आदि लेकर चलने पर भी लगाई रोक है।

मांगों को लेकर दिल्ली कूच की तैयारी में किसान

गौरतलब है कि किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने के तैयारी में है लेकिन उससे पहले प्रशासन पूरी तरह से तैयार है।
किसान संगठनों की प्रमुख मांगें

  • सभी फसलों की MSP पर खरीद की गारंटी का कानून बने।
  • डॉ. स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कीमत तय हो।
  • किसान खेत मजदूरों का कर्जा माफ हो, पेंशन दी जाए।
  • भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू किया जाए।
  • लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए।
  • मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगाई जाए।
  • किसान आंदोलन में मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा, सरकारी नौकरी मिले
  • विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए।
  • मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम, 700 रुपए दिहाड़ी दी जाए।
  • नकली बीज, कीटनाशक दवाइयां व खाद वाली कंपनियों पर कड़ा कानून बनाया आए।
  • मिर्च, हल्दी एवं अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए।
  • संविधान की 5 सूची को लागू कर आदिवासियों की जमीन की लूट बंद की जाए।

NEWS SOURCE : punjabkesari