फरीदाबाद से बाहर की अथॉरिटी के शस्त्र लाइसेंस धारक चुनाव के दौरान शस्त्र अपने पास रखने के लिए कार्यालय पुलिस आयुक्त, फरीदाबाद से लें अनुमति -संयुक्त पुलिस आयुक्त, ओपी नरवाल
MAMENDRA KUMAR (CHIEF EDITOR DISCOVERY NEWS 24) फरीदाबाद: शस्त्र धारक जिनके द्वारा फरीदाबाद से भिन्न अन्य अथॉरिटी से अपना शस्त्र लाइसेंस बनवाया हुआ है और वह अपने बिजनेस, नौकरी या किसी अन्य कार्य में सुरक्षा हेतु फरीदाबाद में उपस्थित रहकर अपने पास शस्त्र रखते है तो ऐसे शस्त्र धारकों को सूचित किया जाता है कि वह कार्यालय पुलिस आयुक्त, फरीदाबाद में आवेदन करके शस्त्र अपने पास रखने की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। अनुमति नहीं लेने की सूरत में ऐसे शस्त्र धारक के खिलाफ आपराधिक धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी तथा संबंधित अथॉरिटी को उसका शस्त्र लाइसेंस रद्द करने के लिए लिखा जाएगा।
चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था व शांति कायम रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। अभी तक ऐसे 5 शस्त्र धारकों ने शस्त्र अपने पास रखने के लिए किया आवेदन। शस्त्र धारक राजकुमार निवासी जवाहर कॉलोनी, होशियार सिंह निवासी मोहताबाद, विजय अग्रवाल निवासी सेक्टर 15, रमेश चंद निवासी शामली, उत्तर प्रदेश तथा भानुप्रताप सिंह निवासी अलीगढ़ द्वारा अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन किया गया है जिनको बिना किसी बाधा के शस्त्र अपने पास रखने की अनुमति दी गई है।