UP : कोरोना कर्फ्यू को लेकर गाइडलाइन जारी, वाराणसी समेत 20 जिलों को नहीं मिली छूट तो 55 जिलों को राहत

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लखनऊ :  आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कोरोना नियंत्रित होता दिख रहा है। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना कर्फ्यू को लेकर नया दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिन जिलों में 600 से अधिक केस हैं, वहां कोई ढील नहीं दी जायेगी। वहीं 600 से कम केस वाले ज़िलों में सुबह 7 से शाम 7 तक बाज़ारें खुली रहेंगी। इसके साथ ही साप्ताहिक बंदी भी जारी रहेगी।

बता दें कि लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, बरेली, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर, देवरिया, गोरखपुर, बुलंदशहर, जौनपुर, सोनभद्र, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी समेत 20 जिलों में कोई छूट नहीं मिलेगी। वहीं 55 जिलों को छूट मिलेगी।

आगे बता दें कि कोरोना के अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी एवं शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे और उसमें 50% कर्मी ही रहेंगे निजी कंपनियों के कार्यालय भी मास्क की अनिवार्यता के साथ खोले जा सकेंगे। औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे सब्जी मंडी पूर्व की भांति खुली रहेंगी प्रत्येक सब्जी मंडल स्थल में कोविड-19 की स्थापना की अनिवार्यता होगी स्कूल कॉलेज तथा शिक्षा संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे रेस्टोरेंट्स होम डिलीवरी की केवल अनुमति होगी।

सेंट जॉन को छोड़कर शेष स्थानों में धर्म स्थलों के अंदर एक बार में एक स्थल पर 5 से अधिक श्रद्धालु नहीं जा सकेंगे। इसके साथ ही अंडे मांस और मछली की दुकानों को पर्याप्त साफ-सफाई तथा सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए बंद स्थान अथवा ढके हुए खोलने की अनुमति होगी खुले में कोई भी करिए ना किया समस्त प्रदेश में गेहूं क्रय केंद्र एवं राशन की दुकानें खुली रहेंगी। कोचिंग संस्थान सिनेमा जिम स्विमिंग पूल क्लब एवं शॉपिंग मॉल पूर्णता बंद रहेंगे।