हाईकोर्ट ने लोगों के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर इम्पोर्ट करने पर GST लगाने को असंवैधानिक कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगाई
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने लोगों द्वारा इम्पोर्ट किए जा रहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर GST लगाने को असंवैधानिक करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक केंद्र की दलीलें सुनने के बाद लगाई है।
केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर टैक्स में छूट गरीबों और जरूरतमदों को ध्यान में रखकर दी गई थी। लोग जो कन्संट्रेटर मंगवा रहे हैं, उसके लिए छूट नहीं थी। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। इस पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह ने सुनवाई की।
केंद्र की इस दलील पर रोका गया दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला
- सुप्रीम कोर्ट: फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपनी याचिका में बहस का मुद्दा उठाया है। केंद्र तो पहले ही सरकारी एजेंसियों द्वारा इम्पोर्ट किए जाने वाले ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर GST माफ कर दिया है?
- वेणुगोपाल: हाईकोर्ट ने अपने फैसले के जरिए बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित किया है। हमने ऑक्सीजन कन्संट्रेटर पर GST माफ किया था, लेकिन इसका मकसद दूसरा था। इस छूट का मकसद सरकार द्वारा कंसंट्रेटर इम्पोर्ट करना और उन्हें गरीबों व जरूरतमंदों में बांटना था। इसका मकसद लोगों द्वारा इम्पोर्ट किए जा रहे कंसंट्रेटर पर टैक्स की छूट देना नहीं था। इस छोटे से मसले को सुलझाने के लिए 8 जून को GST काउंसिल की बैठक भी हुई थी, लेकिन अब हाईकोर्ट के फैसले ने हमारे हाथ बांध दिए।
हाईकोर्ट ने केंद्र के फैसले को एकतरफा कहा था
21 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि केंद्र ने सरकारी एजेंसियों द्वारा ऑक्सीजन सिलेंडर आयात किए जाने पर GST माफ कर दी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अगर कोई व्यक्ति विदेश में रह रहे किसी शख्स के गिफ्ट के तौर पर ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाता है, तो उस पर GST में छूट न देना एकतरफा फैसला है और इसमें कोई तर्क नजर नहीं आता। निजी इस्तेमाल के लिए इम्पोर्ट किए जा रहे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पर GST लगाना सही नहीं है। इसमें कोई तर्क नहीं है और ये लोगों के बीच लकीर खींचता है।