हरियाणाा में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के नियमों में बदलाव, जानिए क्या हैं नए नियम
राज्य सरकार ने ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से 21 की ट्रेनिंग के बाद ही अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का फरमान जारी कर दिया है। जिले में कई साल पहले 7 ट्रेनिंग स्कूल रजिस्टर्ड हुए पड़े हैं, लेकिन अब इनकी हालत क्या है इस बारे में अधिकारियों को जानकारी नहीं है। एसडीएम कार्यालय ने इन सात ट्रेनिंग स्कूलों की लिस्ट अपने कार्यालय में चिपका दिया है, जबकि अभी इन ट्रेनिंग सेंट्ररों के हालात का अफसरों को जायजा लेना है।
आरटीए गौरी मिड्डा ने इन ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में किस किस तरह की सुविधाएं हैं और यह कितने नियमों पर खरी उतर रही हैं इसकी फीजिकल जांच के लिए तीन अफसरों की कमेटी गठित की है। यह कमेटी इन ट्रेनिंग स्कूलों में जायजा लेकर अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके बाद ही यह पता चल पाएगा कि यहां पर बच्चों को लाइसेंस के लिए ट्रेनिंग दी जा सकती है या नहीं।
अभी यह भी तय नहीं हो पाया कि 21 दिन की ट्रेनिंग में लाइसेंस बनवाने वालों कितनी फीस देनी होगी या फिर नि:शुल्क होगा। अभी अधिकारी इन नए नियमों को गफलत में हैं। जिले में अंबाला छावनी, अंबाला शहर, नारायणगढ़ और बराड़ा एसडीएम कार्यालय में ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाते हैं। अब पक्का लाइसेंस बनाने से एसडीएम कार्यालय के कर्मचारी इन ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूलों का प्रमाण पत्र देखेंगे, जिसके बाद ही लाइसेंस बनेगा।
ट्रेनिंग ड्राइविंग स्कूल के लिए जरूरी सुविधाएं
– बिल्डिंग नियमों के मुताबिक होनी चाहिए।
– जीएसटी नंबर होना चाहिए।
– डबल ब्रेक की गाड़ी होना अनिवार्य
– ट्रेनिंग लेने वालों के लिए क्लास रूम
– सेंटर में आइटीआइ डिप्लोमा होल्डर का होना जरुरी
– डेमोट्रेशन के लिए कंप्यूटर होना आवश्यक
इन सेंटर को एसडीएम ने किया अधिकृत
– प्रिंस ड्राइविंग स्कूल 54 निकट मंजी साहिब गुरुद्वारा अंबाला शहर।
– कौशल कार ड्राइविंग सेंटर सिविल अस्पताल रोड अंबाला शहर।
– गोल्डन लाइन ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्ट्यूट स्टेशन वर्क शाप इएमइ अंबाला कैंट।
– जनरल मैनेजर हरियाणा रोडवेज, अंबाला वर्कशाप हरियाणा रोडवेज अंबाला।
– इदांश व्हील्स ए 290 ओल्ड कोर्ट रोड माडल टाउन अंबाला शहर।
– दीपक ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल, बोह अंबाला।
बढ़ गया ट्रेनिंग सेंटर का महत्व
जिले में ट्रेनिंग सेंटर चलाने के लिए पंजीकरण आरटीए कार्यालय में कराया गया था। रजिस्टर्ड ट्रेनिंग सेंटर की गतिविधियां इधर कइ साल से ठप पड़ी थी। अब एसडीएम कार्यालय की तरफ से ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन से पहले ट्रेनिंग सेंटर के नाम और पते के साथ सेंटर का ब्यौरा नोटिस बोर्ड पर चस्पा होने से सेंटर का महत्व बढ़ गया है।
आरटीए की तीन सदस्यों की टीम गठित
सेंटर में ड्राइविंग सीखने के लिए आने वालों को क्या क्या सुविधाएं मिल रही है, जांच के लिए रिजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (आरटीए) की तीन सदस्यों की टीम जांच करेगी। जांच के बाद टीम रिपोर्ट तैयार करेगी। रिपोर्ट को मुख्यालय भेजा जाएगा।
मुख्यालय से जिले के कार जीप चलाने की ट्रेनिंग देने वाले सेंटर को चेक करने को कहा गया है। इसके लिए आरटीए की तीन सदस्यों की टीम सेंटर की जांच औचक निरीक्षण करके करेगी
– गौरी मिड्डा, सचिव आरटीए अंबाला।